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बिहार शिक्षा विभाग आदेश – प्रशिक्षित वेतनमान (Trained Pay Scale) संबंधी निर्णय (पत्र संख्या 1064, दिनांक 17 मार्च 2026)

📅 17 Mar 2026
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बिहार सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह आदेश (पत्र संख्या 1064, दिनांक 17 मार्च 2026) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।

इस आदेश में नियोजित शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित वेतनमान (Trained Pay Scale) की मांग से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई है। दस्तावेज़ के अनुसार, शिक्षकों को निर्देश दिया गया था कि वे अपना विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करें, जिसके आधार पर विभाग द्वारा उनके दावों की जांच की गई।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न नियुक्ति वर्षों (2007 से 2017 तक) तथा प्रशिक्षण स्थिति के आधार पर मामलों का विश्लेषण किया गया। साथ ही, NCTE नियमों एवं पूर्व न्यायालय आदेशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया कि सभी मामलों में समान रूप से प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता।

विभाग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि कई मामलों में पात्रता एवं नियमों की पूर्ति नहीं होने के कारण संबंधित शिक्षकों के दावों को अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों (लगभग 70+ नाम) की सूची भी शामिल है, जिनके मामलों पर निर्णय लिया गया है।

यह दस्तावेज़ शिक्षकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षित वेतनमान, नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं सेवा शर्तों से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और निर्णय शामिल हैं।
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